हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। जिला जज आशीष गर्ग की अदालत ने मंगलवार को चेक बाउंस मामले में एनआई एक्ट के दोषी को निचली अदालत द्वारा सजा को सही पाते हुए सजा बरकरार रखने का फैसला सुनाया। डीजीसी ने बताया कि धर्म सिंह निवासी कृष्णा विहार काॅलोनी की ओर से 2018 में जितेंद्र सिंह पुत्र बलवीर सिंह हाल निवासी चंदनवन एवं मूल निवासी ग्रेटर नोएडा के खिलाफ परिवाद दाखिल किया था। इसमें आरोप था कि धर्म सिंह ने परिचित जितेंद्र सिंह को प्लाॅट खरीदने को छह लाख रुपये उधार दिए थे। जितेंद्र सिंह ने दिसंबर 2017 में उनको छह लाख रुपये का बैंक चेक दिया, जो कि बाउंस हो गया। इस संबंध में मामला निचली अदालत में चला, जहां से जितेंद्र सिंह को एक वर्ष की कैद और आठ लाख रुपये अर्थदंड की सजा 10 मई 2023 को सुनाई। निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ जितेंद्र सिंह ने जिला जज की कोर्ट में अपील की। जिला जज की कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाही सहित निचली अदालत के फैसले का परीक्षण किया, जिसमें फैसला सही पाते हुए सजा को बरकरार रखा।
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Author: Vijay Singhal
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