हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। एडीजे विशेष पॉक्सो-2 पूनम पाठक की अदालत ने आठ साल की बच्ची से छेड़खानी के दोषी को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी सुभाष चतुर्वेदी ने बताया कि मामला 25 मई 2018 का है। फरह थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने अपनी आठ साल की नातिन से छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि बच्ची शाम को खेत पर गई थी। इस दौरान खेत पर मौजूद संतराम पुत्र बंदी कुशवाह निवासी चंदननगर थाना, मीठा, छतरपुर, मध्य प्रदेश ने बच्ची को गलत नीयत से पकड़ लिया। आरोपी गांव के ही एक व्यक्ति के यहां काम करता था। बच्ची द्वारा शोर मचाने पर वह मौके से भाग गया। मुकदमे के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। साक्ष्यों व गवाही के आधार पर कोर्ट ने उसे तीन साल कैद की सजा सुनाई है। एडीजीसी सुभाष चतुर्वेदी ने बताया कि संतराम कोरोना काल में विशेष पैरोल पर छूटने के बाद फरार हो गया था। काफी मुश्किलों के बाद उसे फिर से पकड़ा गया। अदालत में मिशन शक्ति के तहत उसकी फाइल पर जल्द ट्रायल पूरा कर सजा कराई गई है।
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Author: Vijay Singhal
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