हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। थाना मगोर्रा क्षेत्र के गांव नगला खारी में वर्ष 2017 में हुए जानलेवा हमले में अदालत ने दोषी दो सगे भाइयों को 5-5 वर्ष की सजा तथा दो अन्य अभियुक्तों को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। एक अभियुक्त की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। 27 फरवरी 2017 को नगला खारी में पुष्पेंद्र के घर में रसाल, डोरी, भगवान सिंह पुत्रगण सनेही, लज्जारानी पुत्र रसाल और बच्चू सिंह घुस आए। पुष्पेंद्र की मां के साथ गाली-गलौज की। जिसका भाई भूदेव ने विरोध किया। इस पर सभी ने भूदेव को लाठी-डंडों से पीटा और मरणासन हालत में छोड़ गए। परिजन पहले थाने ले गए जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया। भूदेव इस मारपीट के बाद मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गया। पुष्पेंद्र ने मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई। केस की सुनवाई एडीजे-चतुर्थ डाॅ. पल्लवी अग्रवाल की अदालत में हुई। न्यायालय ने सुनवाई के बाद रसाल और बच्चू को पांच-पांच साल की सजा और पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माने की सजा तथा लज्जा और डोरी को तीन-तीन साल और दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जबकि एक अन्य आरोपी भगवान सिंह की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। एडीजीसी हैमेंद्र भारद्वाज ने बताया कि अदालत में उनके द्वारा 10 गवाह कराए।
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Author: Vijay Singhal
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