हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। 03 मई। नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 को संघ, शांतिपूर्वक, स्वतंत्र एवं सुचारु रुप से कुशल प्राप्त किए गए उद्देश्यों से जिला निर्वाचन अधिकारी पुलकित खरे ने अपील की है कि निकाय चुनाव में मतदाता पहचान न होने पर भी मतदाता मतदान कर अपना नाम। आप मतदान के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र या आयोग द्वारा निर्दिष्ट 11 वैकल्पिक प्रमाणपत्रों के माध्यम से मतदान कर सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारियों ने आम जन मानस से अपील की है कि स्वस्थ्य एवं जीवंत लोकतंत्र के निर्माण में सभी भागीदार बनें। मतदान करना आपका अधिकार एवं देयता है।बिना किसी भय एवं दिखावे के मतदान करें। मतदेय स्थल पर इलैक्ट्रोनिक यंत्र जैसे- मोबाइल, टैबलेट, कैमरा आदि लेकर न कम। मतदेय स्थल पर कतार में खडे, अपनी बारी आने पर शांतिपूर्वक तरीके से अपना मतदान पूर्ण करें। किसी भी पार्टी या उम्मीदवार के वाहन में नहीं आए। यदि आप निजी वाहन में आ रहे हैं तो वाहन को मतदान केंद्र से 100 मीटर दूर खडा करें। अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में कोई एक प्रस्तुत कर सकते हैं जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य और केंद्र सरकार के लोग, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा आपके कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान-पत्र, बैक। फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, द्वारा डाकिया किये गए जारी।
फोटो मतदाता पर्ची (वोटर स्लिप) को मतदान केंद्र में पहचान के उद्देश्य के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा।आप देखते हैं कि आप मतदान के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र या वैकल्पिक आयोग द्वारा निर्दिष्ट 11 प्रमाणपत्रों में से एक को अपने साथ अनिवार्य लायें। फेयर वर्क एवं भय मुक्त निर्वाचन क्षेत्र में पुलिस-प्रशासन का सहयोग करें। किसी भी प्रकार की सलाह, शिकायत या जानकारी निम्नलिखित 0565-2974934, 0565-2972962, 0565-2972963, 0565-2972964 नंबरों पर चुनाव कंट्रोल रूम पर दें।
