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ग्रामीण की हत्या करने वाले शख्स को उम्रकैद की सजा, मई 2015 में हुई थी वारदात

ByVijay Singhal

Oct 11, 2022
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हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा जिले में रंजिश के चलते ग्रामीण की हत्या के मामले में एडीजे अष्टम की अदालत ने दोषी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हत्या के बाद से दोषी जेल में बंद है। वारदात 15 मई 2015 की है। राया के गांव नगला दखिनी निवासी हजारी की पुत्री की तबीयत खराब थी। उसे वृंदावन के सौ शैया अस्पताल में दिखाने आना था। उसके पास न कोई वाहन नहीं था और न ही चलाना आता था। ऐसे में हजारी ने गांव में ही एक शख्स की बाइक मांग ली। इसे चलाने के लिए गांव के ही लक्ष्मण को अपने साथ ले गए। हजारी के अनुसार, सौ शैया अस्पताल से लौटते समय यमुना जी के खादर में दो युवक बाइक से आए और मोपेड चला रहे लक्ष्मण के सिर पर डंडे से प्रहार किए।
डंडे के प्रहार से लक्ष्मण की वहीं मौत हो गई थी। हजारी की बताई कहानी के आधार परिजन ने थाना वृंदावन में दो अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि हजारी ने झूठ बोला और उसने ही हत्या की थी। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश बताई गई। इस आधार पर चार्जशीट लगा दी गई। एडीजे अष्टम नितिन पांडे ने केस की सुनवाई करते हुए हजारी को दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा व दस हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया। एडीजीसी अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि मृत शख्स पिता प्रेमपाल ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

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Vijay Singhal
Author: Vijay Singhal

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