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किशोरी के अपहरण-दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

ByVijay Singhal

Aug 17, 2024
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हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को शुक्रवार को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट रामकिशोर की अदालत से आजीवन कारावास और 54,400 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। 13 अगस्त को अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया था। सजा सुनाए जाने के बाद उसे पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया गया। गोविंद नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने 16 जून 2020 को मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आरोप था कि उनकी 15 साल की बेटी को इलाके में ही रहने वाला रिंकू बहला-फुसला कर अपहरण कर ले गया है। पुलिस ने रिंकू को गिरफ्तार करते हुए किशोरी को उसके पास से बरामद किया था।
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Vijay Singhal
Author: Vijay Singhal

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