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प्रतिबंधित प्लास्टिक : दुकानदारों से वसूला गया जुर्माना

ByVijay Singhal

Jun 21, 2025
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हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। नगर आयुक्त द्वारा प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक एवं पॉलीथिन के विरुद्ध निरंतर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किए गए हैं, शासन के द्वारा भी समस्त निकायों में सिंगल यूज प्लास्टिक एवं प्रतिबंधित पॉलीथिन के विक्रय, भंडारण एवं प्रयोग की रोकथाम किए जाने के निर्देश दिए गए हैं एवं आमजन द्वारा प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक एवं पॉलीथिन का प्रयोग बंद किया जाए। इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार भी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में सहायक नगर आयुक्त कल्पना सिंह चौहान, ज़ोनल प्रभारी औरंगाबाद, के निर्देशन में नगर निगम की टीम द्वारा प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध कार्यवाही की गई। नगर निगम की टीम द्वारा आज वृंदावन जोन में अटल चुंगी चौराहा , सौ फूटा रोड, सुनरख रोड एवं प्रेम मंदिर रोड से प्रतिबंधित पॉलीथिन एवं सिंगल यूज प्लास्टिक से बने गिलास,चम्मच आदि का उपयोग करने वाले विभिन्न प्रतिष्ठान संचालकों से रुपया 30000 का जुर्माना वसूला गया एवं 22 किलो पॉलीथिन, सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त की गई।    प्रतिष्ठान संचालकों को कड़ी चेतावनी दी गई की प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक अथवा पॉलीथिन का उपयोग भविष्य में न किया जाए। नगर निगम की टीम द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं पॉलीथिन के विरुद्ध निरंतर कड़ी कार्यवाही की जाएगी इसी क्रम में नगर के सभी प्रतिष्ठान संचालकों एवं नगर वासियों से यह अपील है कि प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं पॉलीथिन का उपयोग न करें इसके स्थान पर कपड़े से बने थैले अथवा बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की थैलियां का ही उपयोग करें , जिससे नगर को प्लास्टिक कचरे से मुक्ति दिलाई जा सके। कार्यवाही के दौरान मुख्य सफाई निरीक्षक सुरेश चंद नगर निगम की ईटीएफ टीम के साथ प्रवर्तन दल एवं दीपक शर्मा आदि उपस्थित रहे।
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Vijay Singhal
Author: Vijay Singhal

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