• Thu. Sep 10th, 2026

मथुरा में अधिक यूरिया विक्रय करने पर चार विक्रेताओं के लाइसेंस निलम्बित

ByVijay Singhal

Sep 10, 2026
Spread the love

हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। मथुरा जनपद में यूरिया की निर्धारित की गई मात्रा से अधिक खाद बेचने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिला कृषि अधिकारी आवेश कुमार ने बताया कि बुधवार को अधिक यूरिया विक्रय करने वाले चार विक्रेताओं के लाइसेंस निलम्बित कर दिए और सात विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण मांगा है। अब तक जनपद के 11 विक्रेताओं के लाइसेंस निलम्बित कर दिए गए हैं। जिला कृषि अधिकारी आवेश कुमार ने बताया कि अधिक यूरिया विक्रय करने पर मै. अनन्त खाद बीज भण्डार बठैनकलां, मै. कुनाल खाद बीज भण्डार शेरगढ, मै. बबलू खाद बीज भण्डार छाता, मै. पटेल खाद बीज भण्डार छाता का उवर्रक बिक्री का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। इनके अलावा मै. सहकारी समिति राया, मै. सहकारी समिति औरंगाबाद, मै. सहकारी समिति शेरनी राया, मै. रोहित खाद भण्डार हरनौल, आईएफएफडीसी राल, मै. आईएफएफडीसी दतिया एवं आईएफएफडीसी खुर्रम को अधिक खाद बेचने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि जनपद में जिलाधिकारी सीपी सिंह ने जनपद के फुटकर उर्वरक विक्रेताओं के लिए अधिकतम एक हैक्टेयार जमीन पर 7 बैग यूरिया और 5 बैग डीएपी उर्वरक कृषक को बिक्री निर्धारित की गई है। इससे अधिक उर्वरक कोई भी विक्रेता कृषकों को बिक्री नहीं कर सकेगा। उन्होंने जनपद के समस्त कृषकों से अनुरोध किया कि सहकारी /निजी उर्वरक बिक्री केन्द्र प्रभारी आपको बिना एफआईडी/ नकल खतौनी, आधार कार्ड एवं पीओएस मशीन में अंगूठा लगाये बगैर उर्वरक की बोरी विक्रय करता है तो आप तत्काल जिला कृषि अधिकारी कार्यालय के मोबाइल नंम्बर 8273893015 पर तत्काल कॉल कर अवगत कराये ताकि संबंधित विक्रेता के विरूद्व उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सके।
7455095736

Vijay Singhal
Author: Vijay Singhal

50% LikesVS
50% Dislikes

Leave a Reply

Your email address will not be published.