हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा के वृंदावन में मंगलवार को हुए हादसे के बाद अब प्रशासन कार्यवाही करने में जुट गया है। डीएम ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है वहीं नगर निगम के JE ने मकान मालिक 4 भाइयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। मंगलवार को वृंदावन में हुए हादसे के बाद डीएम पुलकित खरे ने घटना की जांच के लिए समिति गठित की है। डीएम ने अपर जिला अधिकारी प्रशासन की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है। जांच कमेटी में अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन के अलावा अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड 1st और सीओ सदर को रखा गया है। जांच समिति घटना की जांच कर 1 हफ्ते में डीएम को रिपोर्ट देगी। वृंदावन में मकान की दीवार गिरने से हुए हादसे में 5 लोगों की जहां मृत्यु हो गई वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद डीएम पुलकित खरे ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्यवाही करने के निर्देश दिए। डीएम ने नगर निगम के वार्ड संख्या 67,59 और 70 में नियमित रूप से गिरासू भवनों को चिह्नित करने और उन्हें नोटिस देने के लिए कहा। डीएम ने कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि नगर निगम नोटिस देने के बाद दिए गए समय की अवधि पूरी होने के बाद कार्यवाही नहीं करता,जिसके कारण इस तरह के भवन क्षेत्र में आने जाने वाले व्यक्तियों के लिए जोखिमपूर्ण बने रहते हैं। डीएम ने अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुए मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से भी जवाब तलब किया। मीटिंग में विकास प्राधिकरण के सचिव राजेश सिंह ने बताया कि वार्ड संख्या 67,69 और 70 में वर्ष 2009 से पूर्व निर्मित भवनों पर बिल्डिंग बायलॉज के सामान्य नियम के अनुसार तथा वर्ष 2009 के बाद बने भवनों पर महायोजना 2021 के प्राविधानों के अनुसार हैरिटेज क्षेत्र के अंतर्गत 7.5 मीटर ऊंचाई तक भवन निर्माण की अनुमति है। लेकिन स्थलीय निरीक्षण में कई भवन स्वामियों ने इसका उल्लंघन किया जा रहा है। डीएम ने विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष से कहा कि 1 सप्ताह में वह बताएं कि इस तरह के कुल कितने प्रकरण हैं और कितनों पर कार्यवाही की। सभी 26 अगस्त तक इसकी रिपोर्ट डीएम को दें। मकान के ऊपरी हिस्से में बनी दीवार गिरने के मामले में नगर निगम के निर्माण विभाग के JE अरुण कुमार ने मकान स्वामी गिरधर,विष्णु, चैल बिहारी और लाला पुत्र रामनाथ बागवाला के खिलाफ वृंदावन कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट में चारों भाइयों पर धारा गैर इरादातन हत्या की धारा 304 A के अलावा 337 और 338 में मुकद्दमा दर्ज किया गया है। मकान के ऊपरी हिस्से में बनी दीवार गिरने के बाद नगर निगम के आयुक्त अनुनय झा ने बताया कि भवन स्वामी को 12 जुलाई 2023 को नोटिस दिया था। जिसमें क्षतिग्रस्त हिस्से को हटाने और मरम्मत वाले हिस्से को सही कराने के लिए कहा लेकिन मकान स्वामी ने न तो मरम्मत कराई और न गिरासू हिस्से को गिराया। भवन स्वामी ने जान बूझकर लापरवाही की जिस कारण यह हादसा हो गया।
7455095736
Author: Vijay Singhal
50% LikesVS
50% Dislikes
