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बच्चे नहीं खरीद पाएंगे दुकानों से पटाखे, एडवाइजरी जारी

ByVijay Singhal

Oct 5, 2024
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हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विक्ट्री मास्टर
मथुरा 18 साल से कम उम्र के बच्चे को इस बार स्टोर पर बेचने के लिए अकेले स्टॉक में नहीं खरीदा जाएगा। उनके साथ किसी भी व्यक्ति का संपर्क होना जरूरी होगा। जिला प्रशासन ने त्योहारों के लिए ग्राफिक्स भंडार और विज्ञापन जारी कर दिए हैं। सभी सुपरस्टार्स के बीच सद्भावना की अपील की गई है।
ऑलिल्डिल सिंह ने सभी से 2008 के नियम 78 से 88 तक के सिद्धांतों का पालन करने की अपील की है। अनुज्ञप्ति फ़ॉर्मेट एल ई 3 एवं एल ई 5 का ड्राइवर रखने के लिए कहा गया है। क्लोरेट युक्त चिप्स जैसे कि रंगीन, तारा बत्तियां, रोल, डॉट कैप्स को दुकान में रखने के निर्देश दिए गए हैं। निवेशकों को यह निर्देश दिया गया है कि वह केवल विशेष प्रस्ताव और निर्माता के निर्माता का नाम, उनके उपयोग से संबंधित विस्तृत निर्देश निर्दिष्ट करें। यह सुनिश्चित किया गया कि दुकान का असाधारण बहिष्कार पूर्ण रूप से खुला हो। उसके मार्ग में कोई रुकावट न हो। दुकान के अंदर की भीड़ न हो। दुकान में कोई भी खुला भव्य चित्र न लगाएं। सिगरेट या किसी भी प्रकार के सिगरेट के उत्पाद, लालटेन, मोमबत्ती के बीच आदि न रहें। सेल्समैन एवं कर्मचारियों को सुरक्षित संचालन के बारे में स्वायत्त प्रशिक्षण दिया जाये। सांख्यिकी एवं साक्ष्य संख्या में अग्निशामक यंत्र रेत से भरी बाल्टियाँ उपलब्ध स्थान। दुकान के सामने कोई व्यवसायिक या ट्रेडमार्क नहीं।
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Vijay Singhal
Author: Vijay Singhal

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