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आरटीआई की 106 लंबित अपीलों का सात दिन में निस्तारण करें

ByVijay Singhal

Aug 1, 2026
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हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त पदुम नारायण द्विवेदी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम-2005 के तहत राज्य सूचना आयोग में लंबित अपीलों एवं शिकायतों को एक सप्ताह के अंदर निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। इसमें सबसे ज्यादा 49 ग्राम्य विकास विभाग की शिकायतें लंबित हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि अधिनियम का उद्देश्य सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। जनसूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने के एक माह के भीतर सूचना उपलब्ध कराना अनिवार्य है। समय पर सूचना न मिलने पर आवेदक प्रथम अपील कर सकता है। जनपद की 106 अपीलें एवं शिकायतें राज्य सूचना आयोग में लंबित हैं। इनमें 49 ग्राम्य विकास विभाग, 40 राजस्व विभाग, 15 पुलिस विभाग तथा एक-एक समाज कल्याण और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हैं। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों, जनसूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित प्रकरणों का सात दिन के भीतर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा कि आरटीआई मामलों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में एडीएम अमरेश कुमार, वेद प्रिय आर्य, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. नरेंद्र नारायण शुक्ला, अपर नगर मजिस्ट्रेट वृंदावन राजकुमार चौधरी समेत अन्य मौजूद रहे।
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Vijay Singhal
Author: Vijay Singhal

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