हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। छटीकरा में डालमिया बाग 18-19 सितंबर 2024 की रात में शंकर सेठ ने बिना किसी अनुमति के ही 454 हरे पेड़ कटवा दिए थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 4.54 करोड़ रुपये जुर्माना, काटे पेड़ों के 20 गुना पौधे रोपने के लिए वन विभाग को भूमि देने, फार्म हाउस पर काटे गए पेड़ों के बराबर पौधे रोपने के साथ 21 गुना पौधरोपण के लिए वन विभाग को खर्चा देने के आदेश दिए थे। फार्म के शंकर सेठ ने तय जुर्माना 4.54 करोड़ रुपये एवं पौधरोपण के लिए 2.5 करोड़ रुपये वन विभाग में जमा करा दिए थे। वहीं 9.08 हेक्टेयर भूमि मांट के बिजौली खादर में खरीदकर वन विभाग के नाम बैनामा करा दिया। इस भूमि पर अब तक वन विभाग को कब्जा नहीं मिल सका है। अब वन विभाग द्वारा इस जुर्माने के 4.54 करोड़ रुपये से 1.1 लाख पौधे रोपे जाएंगे। इसके लिए विभाग ने बीएसएफ के बाद कैंपस के 12 हेक्टेयर में 7500 एवं सीआईआरजी मखदूम के 85 हेक्टेयर में 93.5 हजार पौधे रोपने का अनुबंध किया था। मंगलवार को वन संरक्षक आगरा डाॅ. अनिल कुमार पटेल ने सीआईआरजी में पौधरोपण कर इसका शुभारंभ किया है। इस दौरान प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वेंकट श्रीकर पटेल के साथ विभागीय अधिकारी कर्मचारी एवं सीआईआरजी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद उन्होंने बीएसएफ के बाद कैंपस में भी पौधरोपण किया। यहां मंगलवार से अब तक विभिन्न प्रजाति के 300 से ज्यादा पौधे रोपे जा चुके हैं।
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Author: Vijay Singhal
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