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गाड़ियों पर अनिवार्य हुई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, होगी सख्ती

ByVijay Singhal

Apr 14, 2026
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हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। अगर आपने अब तक अपनी गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) नहीं लगवाई है, तो आपके पास केवल एक दिन का समय शेष है। 15 अप्रैल से परिवहन विभाग इस नियम को सख्ती से लागू करने जा रहा है। वाहनों की फिटनेस और प्रदूषण प्रमाण पत्र भी नहीं बन सकेंगे। परिवहन विभाग 15 अप्रैल से नए दिशा-निर्देश लागू करेगा। मुख्यालय से मिले आदेश के मुताबिक बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी गाड़ियों का प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। प्रदेश में लागू हो रहे इस नए नियम के तहत प्रदूषण जांच केंद्रों के सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जा रहा है। अब जैसे ही ऑपरेटर वाहन का नंबर सिस्टम में दर्ज करेगा, यदि वह नंबर हाई सिक्योरिटी प्लेट के डेटाबेस से मेल नहीं खाता, तो पीयूसी प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा। ऐसे में बिना वैध पीयूसी के वाहन चलाना गैरकानूनी माना जाएगा। पकड़े जाने पर वाहन चालक को दोहरा जुर्माना भरना पड़ सकता है, एक बिना हाई सिक्योरिटी प्लेट के और दूसरा बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के। ऐसे वाहनों को सड़क पर चलने के लिए अनफिट भी घोषित किया जा सकता है। इस तरह की गाड़ियों की फिटनेस पहले से बंद है। एआरटीओ राजेश राजपूत ने बताया कि कि वाहन स्वामी घर बैठे अपने स्मार्टफोन के जरिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। जब तक प्लेट नहीं लगती, तब तक बुकिंग की रसीद अपने पास रखना जरूरी है, ताकि चेकिंग के दौरान राहत मिल सके। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में यूनिक लेजर कोड होता है, जो वाहन पोर्टल से जुड़ा रहता है। इसे आसानी से हटाया या बदला नहीं जा सकता, जिससे वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगता है। साथ ही, यह प्लेट रात में चमकती है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं की संभावना भी कम होती है।
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Vijay Singhal
Author: Vijay Singhal

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