हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। दिनांक 23.01.2026 को न्यायालय एसीजेएम रेलवे, मथुरा ने केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना के विरोध में रेल रोककर प्रदर्शन करने के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी 16 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। प्रकरण में कुल 17 आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था, जिनमें से एक आरोपी की मृत्यु मुकदमे के विचारण के दौरान हो गई थी, जिसके चलते उसके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य न्यायालय में आरोप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं पाए गए, जिसके चलते माननीय न्यायालय ने शेष सभी 16 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। उक्त सभी आरोपियों की ओर से अधिवक्ता हिमांशु शर्मा तथा भगवान सिंह ने प्रभावी पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप आरोपियों को न्याय मिला। फैसले के बाद आरोपियों एवं उनके परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई।
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