हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। थाना गोविंद नगर क्षेत्र स्थित मायाटीला हादसे के मुख्य आरोपी सुनील चैन पर लगी रासुका पर शासन ने मोहर लगा दी है। गृह विभाग की मुहर लगने के बाद अब सुनील चैन को 2026 तक जेल में रहना पड़ेगा। इसके बाद ही उसके जमानत की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके साथ ही तीसरे आरोपी कृष्ण कुमार अग्रवाल उर्फ कन्नू को हाईकोर्ट से राहत मिली है। एसपी सिटी राजीव कुमार ने बताया कि 15 जून 2025 को माया टीला खुदाई के दौरान छह मकान ढह गए थे और दो बच्चियों समेत तीन की मौत हो गई थी। एसएसपी श्लोक कुमार ने मुख्य आरोपी सुनील गुप्ता उर्फ सुनील चैन पर 25 हजार का इनाम घोषित कर दिया था। 18 जून को पुलिस ने सुनील चैन और पप्पू ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया। 3 जुलाई 2025 को पुलिस ने सुनील चैन के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की। साथ ही स्वीकृति के लिए गृह विभाग को फाइल भेजी। गृह विभाग ने सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर अपनी मुहर लगाते हुए सुनील चैन पर रासुका लगाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। उन्होंने बताया कि टीला खुदाई में तीसरे आरोपी कृष्ण कुमार अग्रवाल उर्फ कन्नू को जिला एवं सत्र न्यायालय से जमानत नहीं मिली थी। इस पर उसके अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने कृष्ण कुमार अग्रवाल को अग्रिम जमानत दे दी है।
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Author: Vijay Singhal
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