हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। गोवर्धन में एफआईआर में गलत नाम दर्ज करने के आरोप में एसएसपी श्लोक कुमार ने थाना गोवर्धन के मुंशी (कांस्टेबल क्लर्क) को निलंबित कर दिया है। दरअसल कूटरचित दस्तावेज से जमीन बेचने के एक मामले में मुंशी ने बृजवासी मिष्ठान भंडार के मालिकोें के नाम गलत तरीके से रिपोर्ट में दर्ज कर दिए। इन नामों को तत्काल मुकदमे से हटाने के भी निर्देश दिए गए हैं। शहर कोतवाली के घीया मंडी भार्गव गली एवं हाल निवासी शाहगंज दरवाजा रजनी अग्रवाल ने वर्ष 2014 में खरीदी गई जमीन संबंधी मामला थाना गोवर्धन में दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कि जब वह जमीन पर पहुंची तो उन्हें पता चला कि उस जमीन को तो पहले ही छोटे-छोटे प्लाट के रूप में किसी ओर को बेच दिया गया है। जमीन का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट फर्जी तरीके से किसी अन्य व्यक्ति को कर दिया गया है। पीड़ित ने घटना की शिकायत आईजी आगरा से की थी जिस पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए। मुकदमा दर्ज हुआ तो पता चला कि बृजवासी मिष्ठान भंडार के मालिक बंधुओं का नाम भी इसमें शामिल कर दिया गया। सीओ अनिल कुमार सिंह के मुताबिक पीड़ित पक्ष ने शिकायत की है कि यह गलत किया गया। उन्होंने इन पर आरोप ही नहीं लगाए थे। हालांकि इसे टाइपिंग की गलती बताया गया है पर गलती को गंभीर मानते हुए रिपोर्ट लिखने वाले मुंशी ब्रजेश कुमार को सस्पेंड कर दिया है।
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Author: Vijay Singhal
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