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सुप्रीम कोर्ट की रोक से सेवायतों में खुशी की लहर, एक-दूसरे को खिलाई मिठाई

Byvijay.singhal1233

May 29, 2025
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हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। वृंदावन में ठाकुर श्रीबांकेबिहारी मंदिर कॉरिडोर प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने 29 जुलाई तक किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। कोर्ट के इस आदेश से मंदिर सेवायतों, स्थानीय निवासियों और व्यापारियों में खुशी की लहर है। उन्होंने एक-दूसरे को मिठाई भी खिलाई
गोपालशरण शरमाई का कहना है कि श्रीबांकेबिहारी मंदिर एक निजी मंदिर है जिस पर सरकार का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विकास के नाम पर मंदिर की संस्कृति और परंपरा को नष्ट करना चाहती है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धर्मरत्न आचार्य नरेश नारायण ने कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनर्विचार याचिका स्वीकार करना एक अभिनंदनीय कदम है। इससे वृंदावन से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी सामने आएंगे। ऋषि दीक्षित ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बुद्धिजीवी हैं और निश्चित ही वृंदावन के हित में निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि हमें भारत की न्याय प्रणाली पर पूर्ण विश्वास है। वहीं चुंगी चौराहे पर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने मिठाई बांटी।
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