हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। व्रन्दावन थाना के अंतर्गत आठ वर्ष की बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने वाले को एडीजे विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट राम राज द्वितीय की अदालत ने बीस वर्ष के कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता रामवीर यादव द्वारा की गई। अभियुक्त गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में निरूद्ध है। वृंदावन कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली 8 वर्ष की बच्ची 7 नवंबर 2022 की रात करीब 8:30 बजे घर के निकट परचून की दुकान पर सामान लेने गई थी। सामान लेकर जब बच्ची घर पहुंची तो उसके गुप्तांग से खून निकल रहा था। बच्ची के गुप्तांग से खून निकलता देख पिता ने उससे इस बारे में जानकारी की, तो बच्ची ने बताया कि परचून की दुकान पर बैठे प्यारेलाल पुत्र राधाबल्लभ ने उसके गुप्तांग में जबरन मोमबत्ती डाल दी थी, जिसकी वजह से खून निकल रहा है। बच्ची के पिता ने प्यारेलाल के खिलाफ वृंदावन कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने प्यारेलाल को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे की सुनवाई एडीजे विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट राम राज द्वितीय की अदालत में हुई। एडीजीसी रामवीर यादव ने बताया कि अदालत ने प्यारेलाल को बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने का दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। अभियुक्त गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में निरुद्ध है।
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Author: Vijay Singhal
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