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नशीला पदार्थ रखने वाले को एक वर्ष की सजा

ByVijay Singhal

Dec 6, 2024
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हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। नशीला पदार्थ रखने वाले को एडीजे सप्तम विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट प्रदीप कुमार की अदालत ने एक वर्ष के कारवास और दस हजार रुपये जुर्माना किया है। गोवर्धन थाने पर तैनात उप निरीक्षक सत्यवरी सिंह ने 5 अप्रैल 2010 की रात को गश्त के दौरान मलसराय रजवाह की पुलिया के निकट से मम्मू उर्फ मौहम्मद तौफीक उमर पुत्र साहब खां निवासी ग्राम दौसेरस थाना गोवर्धन को पकड़ा था। तलाशी में मम्मू के कब्जे से 4 किलो डोडा पाउडर बरामद हुआ था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था। पुलिस ने उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे की सुनवाई एडीजे सप्तम विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट प्रदीप कुमार की अदालत में हुई। एडीजीसी रामवीर सिंह ने बताया कि अदालत ने मम्मू को नशीला पदार्थ रखने का दोषी कारार देते हुए एक वर्ष के कठोर करावास और दस हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। पूर्व में जेल में बिताई अवधि को सजा में समाहित करने के आदेश भी अदालत ने दिए हैं।
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Vijay Singhal
Author: Vijay Singhal

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