हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिघल
मथुरा। शहर कोतवाली इलाके के एक इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा को बहला फुसलाकर उसके हॉस्टल से ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के आरोपी को कोर्ट ने सात साल कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आदेश दिया है कि जुर्माने की 80 प्रतिशत राशि पीड़िता को दी जाए।
एडीजे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम रामराज द्वितीय की कोर्ट ने शुक्रवार को यह आदेश दिया गया। कोटा राजस्थान की रहने वाली एक युवती शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित एक इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक तृतीय वर्ष की छात्रा थी। वह कॉलेज के हॉस्टल में रहती थी। 13 नवंबर 2013 को वह हॉस्टल से लापता हो गई। कॉलेज प्रशासन ने जांच की और 20 नवंबर 2013 को उसके परिजनों को सूचना दी। छात्रा के भाई ने शहर कोतवाली में बहन की गुमशुदगी दर्ज कराई। जांच में सामने आया कि छात्रा को ग्राम खेड़ा साधन अछनेरा आगरा निवासी विजय कुमार बहला फुसला कर ले गया है। पुलिस ने विजय को गिरफ्तार कर छात्रा को उसके कब्जे से बरामद किया था। छात्रा का चिकित्सीय परीक्षण हुआ, उसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पुलिस ने इससे संबंधित धारा मुकदमे में बढ़ाते हुए विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। एडीजे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम रामराज द्वितीय की अदालत में ट्रायल हुआ।
एडीजे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम रामराज द्वितीय की कोर्ट ने शुक्रवार को यह आदेश दिया गया। कोटा राजस्थान की रहने वाली एक युवती शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित एक इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक तृतीय वर्ष की छात्रा थी। वह कॉलेज के हॉस्टल में रहती थी। 13 नवंबर 2013 को वह हॉस्टल से लापता हो गई। कॉलेज प्रशासन ने जांच की और 20 नवंबर 2013 को उसके परिजनों को सूचना दी। छात्रा के भाई ने शहर कोतवाली में बहन की गुमशुदगी दर्ज कराई। जांच में सामने आया कि छात्रा को ग्राम खेड़ा साधन अछनेरा आगरा निवासी विजय कुमार बहला फुसला कर ले गया है। पुलिस ने विजय को गिरफ्तार कर छात्रा को उसके कब्जे से बरामद किया था। छात्रा का चिकित्सीय परीक्षण हुआ, उसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पुलिस ने इससे संबंधित धारा मुकदमे में बढ़ाते हुए विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। एडीजे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम रामराज द्वितीय की अदालत में ट्रायल हुआ।
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Author: Vijay Singhal
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