हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा में स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद केस में गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने कहा कि यह वाद सुनवाई के योग्य है। हाईकोर्ट ने इस वाद में मुद्दे तय करने के लिए 12 अगस्त की तारीख तय की है। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिकाओं की सुनवाई नहीं करने की मांग वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट के इस फैसले से हिंदू पक्ष खुश है। हिंदू पक्ष इस फैसले से इसलिए खुश है क्योंकि यह विवाद बहुत पुराना है और अब इस पक्ष में न्याय मिलने की उम्मीद जाग गई है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक याचिकाकर्ता ने कहा कि, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी यह माना है कि कृष्ण जन्मभूमि से शाही मस्जिद को हटाने संबंधी जो 18 मुकदमे हैं। वे सुनवाई योग्य हैं. उन्होंने मुस्लिम पक्ष की याचिका को एक तरह से खारिज कर दिया है. मुस्लिम पक्ष को बहुत बड़ा झटका मिली है। मुस्लिम पक्ष ने जो मुकदमे चल रहे थे उनकी पोषणीयती पर सवाल उठाए थे. न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है कि यह मुकदमे चलते रहेंगे। यह हिंदुओं की जीत है और सभी सनातनियों को बहुत खुशी है। याचिकाकर्ता दिनेश शर्मा ने कहा कि कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। अब कोर्ट हिन्दू पक्ष की याचिका पर सुनवाई करेगा।
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Author: Vijay Singhal
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