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शाही ईदगाह श्री कृष्ण जन्मस्थान मामले में वादी का दावा:वक्फ के नाम नहीं है संपत्ति, हिंदू पक्षकार ने कहा- RTI से मिला जवाब

ByVijay Singhal

Jun 9, 2024
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हिंदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह के बीच इलाहाबाद न्यायालय में चल रहे विवाद में अब एक नया मामला सामने आया है। अब तक दायर मामलों में ज्यादातर पक्ष ने उत्तर प्रदेश सुन्नी केंद्रीय वक़्फ़ बोर्ड को प्रतिवादी बनाया है। दरअसल, श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह मामले में अब तक दायर 20 वादों में ज्यादातर शाही मस्जिद ईदगाह समितियों के साथ ही उत्तर प्रदेश सुन्नी केंद्रीय वक़्फ़ बोर्ड को प्रतिवादी बनाया गया है। सुन्नी सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड को भी प्रतिवादी बनाया गया है। इस मामले में एक वादी वृंदावन निवासी एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने जवाहर भवन लखनऊ स्थित सर्वे कमिश्नर वक्फ्फ के कार्यालय से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त की थी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वक्फ्फ संपत्ति के प्रारंभिक सर्वेक्षण के लिए अधिसूचनाएं आधिकारिक गजट में कब प्रकाशित कीं। क्या शाही मस्जिद ईदगाह वक्फ संपत्ति है। उन्हें सर्वे कमिश्नर के कार्यालय से 31 मई को जवाब मिला कि शाही मस्जिद ईदगाह डीग गेट के नाम से कोई वक्फ संपत्ति अंकित नहीं है। महेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि बार-बार ईदगाह कमेटी इसकी वक्फ संपत्ति बताती है। इसलिए अब कोर्ट में आरटीएआई का जवाब दाखिल कर बताया जाएगा कि ईदगाह कमेटी झूठ बोल रही है।
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Vijay Singhal
Author: Vijay Singhal

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