हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथरा। बल्देव के दो लोगों के एटीएम बदलकर लाखों रुपये बैंक खाते से पार करने वाले दो अभियुक्तों की जमानत एडीजे सप्तम संजय चौधरी ने खारिज कर दी। जानकारी के अनुसार वादी अजीत सिंह निवासी ग्राम अरतौनी बल्देव २ अक्तूबर 2022 को एक बैठक के एटीएम से रकम निकालने गया। यहां उसने पैसे निकालने के लिए पुत्र सचिन को एटीएम के अंदर कर दिया। वहां पर एक लड़का पहले से खड़ा हुआ था। सचिन ने जब एटीएम में डेबिट कार्ड डालकर पिन डाला तो खड़े हुए लड़के ने कहा कि वह एटीएम में गंदगी है, वह एटीएम कार्ड को साफ कर दोबारा एटीएम डाले और कार्ड अपने हाथ में लेकर बदल दिया। सचिन ने जब कार्ड दोबारा लगाया तो एटीएम मशीन कार्ड को गलत बताने लगी। युवक वहां से चला गया। जिसके कुछ देर बाद उसके खाते से कुल 1 लाख 60 हजार रुपये निकाल लिए। इसी प्रकार की घटना बल्देव के झरौठा निवासी मोनिका पत्नी राजकुमार के साथ हुई।

एडीजीसी मुकेश बाबू गोस्वामी ने बताया कि इस संबंध में अभियुक्त विक्रम शर्मा निवासी फरीदाबाद सह अभियुक्त सलमान निवासी हाथरस की चार मामलों में चार जमानत अर्जी दाखिल की गईं थीं। अदालत ने चारों जमानत खारिज कर दी हैं।
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Author: Vijay Singhal
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