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फर्जी जमानत देकर एनडीपीएस का अभियुक्त अदालत से छुड़ाया

Byvijay.singhal1233

Nov 18, 2022
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हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। फर्जी तरीके से जमानत कराने का मामला प्रकाश में आया है। एडीजे-सप्तम संजय चौधरी की अदालत मेें पकड़ में आए इस मामले में अदालत ने थाना सदर पुलिस को मामले की छानबीन कर रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है। जानकारी रहे अमर उजाला ने हाल ही में इस संबंध में खबर भी प्रकाशित की थी। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस संजय चौधरी की अदालत में जमानतदार श्यामवीर ने प्रार्थना पत्र दिया। जिसमें बताया कि अदालत में चल रहे वर्ष 2016 के मामले राज्य बनाम जावेद में थाना रिफाइनरी के मामले मेें अभियुक्त जावेद की उन्होंने कभी जमानत नहीं दी। जावेद की जमानत मेें जो कागजात उनके नाम से लगे हैं, उनमें जो वोटर कार्ड और खतौनी लगी है वह उसकी नहीं है। उनके नाम से कोई कृषि जमीन नहीं है। यहां तक कि जो फोटो प्रयोग किया गया है वह भी उसका नहीं है। अदालत ने इसके बाद इस संबंध में तहसीलदार तथा संबंधित थाने से कागजातों की जांच कराई गई तो श्यामवीर की बात सच निकली। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस विशेष संजय चौधरी ने इस संबंध में थानाध्यक्ष सदर बाजार को आदेश दिया है कि वह उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना में विस्तृत जानकारी जुटाएं। जिससे फर्जी जमानत देने वाले गिरोह का खुलासा हो सके। एडीजीसी मुकेश गोस्वामी ने बताया कि अदालत ने थाना रिफाइनरी को फर्जी तरीके से जमानत कराने वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।
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