हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। कंठी माला कारोबारी कृष्ण कुमार अग्रवाल व उनकी पत्नी कल्पना अग्रवाल की बीते वर्ष तीन नवंबर को लूट के बाद हत्या करने के मामले में आरोपित फारुख को मुठभेड़ में मार गिराने के मामले का अब हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है।
मृतक फारुख की मां मुन्नी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट दाखिल की। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को प्रतिवादी बनाया है। हाई कोर्ट ने 31 जनवरी को आदेश दिया कि दो सप्ताह के भीतर प्रतिवादी अपना जवाब दाखिल करें। इस मामले में 22 फरवरी को दोनों पक्षों की सुनवाई होगी। मुठभेड़ में मारे गए फारुख की मां मुन्नी ने बताया कि उन्होंने अधिवक्ता अमित खन्ना की ओर से रिट पिटीशन दाखिल की और मुठभेड़ को फर्जी बताया। उसकी सीबीआइ जांच कराने की मांग की प्रार्थना हाई कोर्ट से की गई है। पुलिस ने कारोबारी के चालक मोहसिन को गिरफ्तार किया था, जबकि फारुख को मुठभेड़ में मार गिराया था।
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Author: Vijay Singhal
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