हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। अग्रवाल सभा के निर्वाचन संबंधित दस माह पुराने विवाद में नया मोड़ आ गया है। उपनिबंधक रजिस्ट्रार, आगरा ने विवाद से संबंधित दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया है और एक सप्ताह के भीतर अपने-अपने दावों के समर्थन में साक्ष्य, मूल अभिलेख कार्यालय में प्रस्तुत करने को कहा है। हाईकोर्ट के आदेश पर उपनिबंधक रजिस्ट्रार, आगरा ने यह नोटिस जारी किया है। प्रकरण में आरोप है कि करीब दस माह पूर्व अग्रवाल सभा के निर्वाचन में एक पक्ष के सभी व्यक्तियों को निर्वाचित घोषित कर दिया गया था। अन्य के व्यक्तियों के नामांकन पत्र बिना कारण बताए खारिज कर दिए गए थे। करीब 15 हजार समाज के मतदाताओं में आक्रोश फैल गया। अग्रवाल समाज के लगभग आधा दर्जन लोगों ने हाईकोर्ट व लगभग एक दर्जन लोगों द्वारा उपनिबंधक आगरा के कार्यालय में शिकायत की गई। उपनिबंधक आगरा ने बीते 26 सितंबर 2023 को नोटिस जारी कर दोनों पक्षों से साक्ष्य, प्रमाण, अभिलेख दो सप्ताह के भीतर मांगे थे, मगर अग्रवाल सभा के पदों पर काबिज पक्ष द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। जबकि शिकायतकर्ता पक्ष ने अपने हिस्से के साक्ष्य प्रस्तुत किए। उच्च न्यायालय ने शिकायत का संज्ञान लेकर दोनों पक्षों के वकीलों की बहस के बाद अपने उपनिबंधक आगरा को उक्त प्रकरण का 31 जनवरी 2024 तक निस्तारित करने का आदेश दिया था।
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Author: Vijay Singhal
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