हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। जिला जिला जज आशीष गर्ग की अदालत ने लूट व जानलेवा हमले के दोषी को सात साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
प्रभारी डीजीसी भीष्म दत्त तोमर के अनुसार नौहझील थाना क्षेत्र स्थित ग्राम पारसौली निवासी बबलू पुत्र कैलाशी की बरौठ में जूलरी की दुकान है। बबलू अपने भाई छोटे लाल व बुलंदशहर निवासी साले त्रिलोकी के साथ 8 दिसंबर 2013 की शाम दुकान बंद कर घर लौट रहा था। तभी बरौठ व पारसौली के बीच नरसी के खेत के पास पहले से घात लगा कर छिपे बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। बदमाशों ने बबलू के हाथ से सोने चांदी के जेवरात से भरा थैला छीनने का प्रयास किया। बबलू ने थैला नहीं छोड़ा तो बदमाशों ने उसे गोली मार दी। इसके बाद बदमाश जेवरात से भरा थैला लूट कर भाग गए थे। बबलू के भाई छोटे लाल ने इस संबंध में नौहझील थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। नौहझील पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए प्रदीप चौहान उर्फ लंगड़ा निवासी सिकंदरपुर, सुरीर को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आरोप पत्र पेश किया। डीजीसी के अनुसार आरोपी को साक्ष्यों व गवाही के आधार पर दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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Author: Vijay Singhal
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