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मथुरा में ADM कोर्ट ने खाद्य कारोबारियों पर 67 लाख का जुर्माना

ByVijay Singhal

Sep 6, 2023
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वृंदावन में दही विक्रेता को 1 वर्ष कारावास की सजा

हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। खाद्य पदार्थों में मिलावट कर मुनाफाखोरी करने वाले खाद्य विक्रेताओं पर अपर जिला अधिकारी प्रशासन कोर्ट ने जुर्माने की कार्यवाही की है। कोर्ट ने यह कार्यवाही खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा लिए गए सैंपल फेल होने के बाद दर्ज कराए मुकदमों की सुनवाई के बाद की। कोर्ट ने मिलावट खोरों पर 66 लाख 95 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। कहा जाता है कभी ब्रज में दूध,दही की नदियां बहती थीं। लेकिन वर्तमान में मिलावट खोरों ने दूध,दही को भी नहीं बक्शा। अधिक मुनाफा कमाने के चलते यह लोग दूध,दही जैसे खाद्य पदार्थों में मिलावट करने से नहीं चूक रहे। आलम यह है कि यहां का प्रसिद्ध पेड़ा भी इन मिलावट खोरों के गोरखधंधे से अछूता नहीं रहा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा मिलावट खोरों के विरुद्ध अभियान चलाते हुए जून महीने में दूध,दही,पेड़ा एवं अन्य खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए थे। विभाग द्वारा यह सैंपल जांच के लिए लखनऊ स्थित लैब में भेजे। जहां से जांच के बाद 100 से ज्यादा सैंपल फेल आए। जिसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने अपर जिला अधिकारी प्रशासन की कोर्ट में मुकद्दमा दर्ज कराया था। एडीएम प्रशासन कोर्ट ने खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा दर्ज कराए गए मुकद्दमों पर सुनवाई करने के बाद मिलावट खोरों पर 66 लाख 95 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जिसमें से मुख्य रूप से होडल पलवल निवासी उमर मोहम्मद पर 70 हजार रुपए,परखम निवासी परमानंद पर 60 हजार रुपए ,शेरगढ़ निवासी हन्नान मोहम्मद पर 1 लाख 20 हजार रुपए और गोवर्धन निवासी डोरी लाल पर 55 हजार रुपए दूध और पनीर में मिलावट करने के लिए जुर्माना लगाया गया। इसी तरह इजी डे के स्टोर पर घटिया खजूर की बिक्री करने पर 65 हजार, राया निवासी संजय पर मिलावटी पेड़ा बेचने के लिए 55 हजार, कोसी निवासी भज्जू पर घटिया नमकीन बेचने पर 65 हजार रुपए और धौली प्याऊ निवासी मोहित पर मिलावटी पेड़ा बेचने के आरोप में 45 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया। वृंदावन की लस्सी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। लेकिन इस लस्सी में प्रयोग किए जाने वाले दही में कुछ दुकानदार मिलावट कर ज्यादा मुनाफा कमाने की चाहत रखते हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने जब यहां दही के सैंपल लिए तो विक्रेता सुंदर लाल के दही में मिलावट निकली। जिसके बाद कोर्ट ने उसे 1 वर्ष का कारावास और 5000 रुपए अर्थ दंड की सजा सुना दी। जुलाई महीने में अपर जिला अधिकारी प्रशासन की कोर्ट ने 138 खाद्य कारोबारियों पर जुर्माने की कार्यवाही की थी। एडीएम कोर्ट ने मिलावटखोरी करने वाले इन कारोबारियों पर 51 लाख 99 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के सहायक आयुक्त गौरी शंकर ने खाद्य कारोबारियों से अपील करते हुए कहा कि वह गुणवत्ता युक्त खाद्य एवं पेय पदार्थ की ही बिक्री करें। यदि उनके द्वारा मिलावट की जाती है तो कड़ी कार्यवाही की जायेगी। गौरी शंकर ने बताया कि मिलावट खोरों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।
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Vijay Singhal
Author: Vijay Singhal

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