• Sun. Jul 5th, 2026

मथुरा शाही ईदगाह भूमि पर पूजा का अधिकार मामला मेंहाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी जानकारी

ByVijay Singhal

Aug 24, 2023
Spread the love
हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद भूमि पर पूजा का अधिकार देने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर अब 4 सितंबर को सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूजा का अधिकार देने सहित पूरी भूमि का अधिग्रहण कर ट्रस्ट बनाने कर हिंदुओं को पूजा की छूट देने की मांग में याचिका दायर की गई है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। याची के सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता महक महेश्वरी का कहना है कि एक समझौते के तहत कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन में से 11.37 एकड़ जन्मभूमि मंदिर तथा शेष 2.37 एकड़ भूमि शाही ईदगाह को सौंपा जाना गलत है। याचिका में एएसआई से साइंटिफिक सर्वे कराने की भी मांग की गई है। इस केस में अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने राज्य सरकार का पक्ष रखा।जनहित याचिका में शाही ईदगाह परिसर को हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग की गई है। याची का कहना है कि जहां शाही ईदगाह है वहीं कंस का कारागार था, जिसमें भगवान श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था। मंदिर को तोड़कर वहां शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया गया है।जिस जगह अभी मस्जिद है वहां द्वापर युग में कंस ने भगवान श्री कृष्ण के माता-पिता को जेल में कैद कर रखा था। इसी विवाद पर यह जनहित याचिका दायर की गई है।
7455095736
Vijay Singhal
Author: Vijay Singhal

50% LikesVS
50% Dislikes

Leave a Reply

Your email address will not be published.