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मथुरा कोर्ट ने 2 महिलाओं सहित 7 लोगों को आजीवन कारावास

ByVijay Singhal

Jul 29, 2023
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हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा कोर्ट में हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए 7 आरोपियों की आजीवन कारावास की सजा सुनाई। थाना राया क्षेत्र में 2019 में आरोपियों ने घर में घुसकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। मामले में कोर्ट ने 2 महिलाओं सहित 7 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। थाना राया क्षेत्र के गांव नगला पाती में 18 फरवरी 2019 को आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते यहां के रहने वाले रविंद्र सिंह की घर में घुस कर हत्या कर दी थी। रविंद्र सिंह खारे पानी की समस्या को दूर करने के लिए पाइप लाइन डाल रहा था। इसी दौरान मंगल सिंह से विवाद हो गया। जिसके बाद मंगल सिंह के घर के पुरुष और महिलाओं ने रविंद्र सिंह पर हमला बोल दिया।
रविंद्र सिंह की हत्या के मामले में चाचा बलवीर ने 9 लोगों को आरोपी बनाते हुए थाना राया में मुकद्दमा पंजीकृत कराया था। जिसमें अनिल,जीवन,मंगल सिंह,धर्म सिंह,राघवेंद्र, सुनील,गोमती सहित दो महिला प्रवेश और साधना थे। इस मामले में मुकद्दमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद मुकद्दमा कोर्ट में चला। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 5 th कमलेश पाठक ने इस मामले की सुनवाई पूरी करते हुए 7 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई जबकि 2 पर फैसला नहीं हो सका। कोर्ट में इस मामले में 12 गवाहों की गवाही हुई। इसके अलावा पुलिस ने मौके के साखय और फॉरेंसिक रिपोर्ट को भी न्यायालय के समक्ष रखा। कोर्ट ने गवाह और सबूतों के आधार पर अनिल,जीवन,विक्रम,धर्म सिंह,राघवेंद्र सिंह पुत्र मंगल सिंह और मंगल सिंह पुत्र जहारिया के अलावा दो महिला प्रवेश व साधना हैं। कोर्ट ने आरोपियों पर 26-26 हजार रूपए का अर्थ दंड भी लगाया है।
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Vijay Singhal
Author: Vijay Singhal

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