हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा 29 जून/* जिला मजिस्ट्रेट/ लाइसेंस प्राधिकारी पुलकित खरे ने विश्व प्रसिद्ध मुड़िया पूर्णिमा मेला के अवसर पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए गोवर्धन नगर पंचायत व राधाकुण्ड नगर पंचायत के सीमावर्ती क्षेत्र के समीप संचालित समस्त देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की फुटकर दुकानें तथा माडलशॉप दिनांक 02.07.2023 को सायं 5.00 बजे से दिनांक 03.07.2023 की सायं 5.00 बजे तक पूर्णतया बन्द रहेंगी।
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