हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारागत वर्षों में प्रवर्तन कार्रवाई कर लिए जांच नमूनों की जांच फेल होने पर एसीजेएम कोर्ट में वाद दायर किया। वाद की सुनवाई के उपरांत तीन खाद्य कारोबारियों पर मिलावटी दूध तथा मिलावटी क्रीन का विक्रय करने पर एक एक वर्ष के कारावास व पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। खाद्य विभाग के सहायक आयुक्त गौरीशंकर ने बताया कि खाद्य कारोबारी राया थाना क्षेत्र के नीमगांव निवासी रणवीर सिंह, महावन के नगला महाराज निवासी विनोद यादव, थाना रिफाइनरी के धाना तेजा निवासी हंसराज की दुकान से खाद्य विभाग की टीम ने दूध व क्रीम का सेंपल लिया था। इसे जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा तो इसमें मिलावट मिली। इस पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने संबंधित थानों में रिपोर्ट दर्ज कराई।इस मामले की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने तीनों कारोबारियों को दोषी मानते हुए एक एक वर्ष का कारावास तथा पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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Author: Vijay Singhal
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