• Sun. Jul 5th, 2026

23 वर्ष पुराने हत्याकांड में दोषी को 10 साल की कैद

ByVijay Singhal

Aug 18, 2023
Spread the love
हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अम्बाखार में 23 साल पहले एक युवक की जहर देकर हत्या के मामले में दोषी को अदालत ने 10 की कैद और 20 हजार के जुर्माने से दंडित किया है। एडीजे स्पेशल ईसी एक्ट संतोष कुमार की अदालत ने बृहस्पतिवार को यह सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी चंद्रभान सिंह ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अम्बाखार के निवासी सतीश डाबर द्वारा 15 मार्च 2000 को कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें आरोप था कि उनके बड़े भाई हरीश डाबर निवासी कृष्णा नगर की 10 मार्च 2000 को राजू शर्मा पुत्र किशन लाल निवासी जवाहर हाट ने रुपयों के लेनदेन में
शराब में जहर देकर हत्या कर दी। कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर राजू शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पुलिस ने विवेचना के बाद राजू शर्मा के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। मुकदमे की सुनवाई एडीजे स्पेशल कोर्ट ईसी एक्ट संतोष कुमार की अदालत में हुई। एडीजीसी के अनुसार ट्रायल के दौरान राजू शर्मा को कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाही के आधार पर दोषी पाते हुए 10 वर्ष कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
7455095736
Vijay Singhal
Author: Vijay Singhal

50% LikesVS
50% Dislikes

Leave a Reply

Your email address will not be published.