हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। किशोरी से दुराचार के आरोप में एडीजे पाॅक्सो एक्ट प्रथम की अदालत ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास और 17 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियुक्त दूर के रिश्ते में किशोरी का भाई लगता है। रिफाइनरी थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार एक गांव में रहने वाली 17 वर्षीय किशोरी को 29 अप्रैल 2018 को छाता कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गोरा निवासी युवक बहला फुसला कर भगा ले गया था। वह पांच दिन तक किशोरी को अपने साथ घुमाता रहा और उसके साथ दुराचार करता रहा। इसके बाद किशोरी को एआरटीओ कार्यालय के पास छोड़ कर भाग गया। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया, जिसमें दुराचार किए जाने की पुष्टि हुई। रिफाइनरी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में पेश की थी। इस मामले की सुनवाई एडीजे पॉक्सो एक्ट प्रथम रामराज द्वितीय की अदालत में हुई। विशेष लोक अभियोजक रामवीर यादव ने बताया कि अदालत ने दोषी को दस वर्ष का कारावास और 17 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी अभी तक जमानत पर था। फैसले के बाद उसे जेल भेज दिया गया।
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Author: Vijay Singhal
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