हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। थाना जैत क्षेत्र के गांव छरौरा में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की भूमि पर न्यायालय के आदेश के बावजूद दोबारा रेस्टोरेंट संचालित कर लिया गया। एनएचएआई के आरपीओ बिजेंद्र सिंह की तहरीर पर पुलिस ने छरौरा निवासी सुनील कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। एफआईआर के अनुसार एनएचएआई ने राजमार्ग के रखरखाव के दृष्टिगत गांव में बने अवैध निर्माण/बाउंड्रीवाल को पूर्व में हटा दिया था। इस मामले में न्यायालय की ओर से भी यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी किए गए। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि न्यायालय के आदेशों के बावजूद 12 अगस्त 2026 को भूमि पर कब्जा कर लिया गया। वहीं 4 सितंबर को यहां श्रीजी फैमिली रेस्टोरेंट के नाम से ढाबा/रेस्टोरेंट का संचालन शुरू कर दिया गया।
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हाईवे की जमीन पर खोला रेस्टोरेंट, रिपोर्ट दर्ज
