हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। युवती के साथ छेड़छाड़ करने व जान से मारने की धमकी देने वाले दोषी को न्यायालय स्पेशल पॉक्सो एक्ट की कोर्ट ने शुक्रवार को तीन साल की जेल और 42 सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सीओ रिफाइनरी स्वेता वर्मा ने बताया कि 26 जुलाई 2020 को युवती के पिता ने थाने में तहरीर दी। तहरीर में उन्होंने थाना क्षेत्र के गोविंदपुर निवासी प्रवीन पर अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया। बेटी ने विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। पीड़ित की तहरीर पर जांच के बाद 31 जुलाई 2020 को मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया। पुलिस ने मामले की विवेचना कर कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर दी। शुक्रवार को स्पेशल पॉक्सो एक्ट की कोर्ट ने आरोपी को विभिन्न धाराओं में सजा और जुर्माने से दंडित किया है। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी के वारंट बनाकर जिला कारागार सजा भुगतने के लिए भेज दिया।
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Author: Vijay Singhal
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