• Mon. Nov 2nd, 2026

मथुरा में दिनदहाड़े हत्या में तीन को उम्रकैद

Byvijay.singhal1233

Jan 10, 2023
Spread the love
हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। दस वर्ष पूर्व हाईवे पर दिनदहाड़े गोलियां मारकर हुई हत्या में तीन दोषियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक दोषी पहले से जेल में था जबकि दो को शनिवार को जेल भेजा गया था 10 मार्च 2012 को रिफाइनरी क्षेत्र के गांव भुडरसू निवासी महिला त्रिवेनी जेल में बंद अपने बेटे भूरा से मिलाई और तारीख करने के लिए अदालत आई थी। उसके साथ बेटा सुरेश व दामाद पप्पू भी था। तारीख के बाद तीनों एक ही मोटरसाइकिल से गांव दलौता लौट रहे थे। दोपहर लगभग दो बजे एनएच- 2 पर पुष्पा फार्म हाउस के पास मोटरसाइकिल पर आए गांव के ही रन्नो उर्फ रनवीर, नारायन सिंह, हाकिम आए। उसके बेटे पर जान से मारने की नीयत से गोलियां चलाईं। जो उसके बेटे सुरेश को लगीं। कुछ छर्रे दामाद पप्पू व त्रिवेनी को भी लगे। घायल सुरेश को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। त्रिवेनी ने तीनों के खिलफ रिपोर्ट दर्ज कराई। सुनवाई एडीजे-पंचम कमलेश पाठक की अदालत मेें हुई। सोमवार को रन्नो उर्फ रनवीर, नारायन सिंह, हाकिम निवासीगण भुडरसू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। रन्नो पर 18, नारायन सिंह और हाकिम सिंह पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अवनीश उपाध्याय और शैलेंद्र गौतम ने अदालत में कुल 13 लोगों की गवाही कराई। अदालत ने हत्या और जानलेवा हमले की वारदात में तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

7455095736
50% LikesVS
50% Dislikes

Leave a Reply

Your email address will not be published.