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21 करोड़ रुपये की साइबर ठगी करने में जमानत अर्जी पर न्यायाधीश के यहां नही हुई सुनवाई

ByVijay Singhal

Oct 27, 2025
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हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। शिव गौरा गो सेवा ट्रस्ट के नाम से खोले गए खाते में 21 करोड़ रुपये की साइबर ठगी करने में सहयोग के आरोपी की जमानत अर्जी पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 4 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है। एसबीआई के गो सेवा ट्रस्ट के नाम से खोले गए एक बैंक खाते में एक माह में 21 करोड़ रुपये के लेन-देन की जानकारी एसबीआई के बैंक प्रबंधक ने साइबर पुलिस को दी। बैंक प्रबंधक ने पुलिस को बताया कि 20 करोड़ से अधिक रुपये दूसरे खातों में ट्रांसफर भी हुए हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो करोड़ों रुपये का साइबर ठगी का मामला प्रकाश में आया। साइबर थाने के एसआई राजकुमार पवार ने 14 सितंबर 2025 को रिपोर्ट दर्ज कर अडूकी के गौतम उपाध्याय और लक्ष्मीपुरम निवासी दिव्यांग बलदेव को गिरफ्तार किया। मेवाती मोहल्ला के इमरान सहित दो अन्य को गिरफ्तार किया था। जेल में बंद इमरान ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां अधिवक्ता के माध्यम से जमानत अर्जी दाखिल की। कोर्ट ने 4 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है।
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Vijay Singhal
Author: Vijay Singhal

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