हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। एडीजे अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ब्रिजेश कुमार द्वितीय की अदालत ने सोमवार को एक किशोरी के अपहरण-दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे आठ साल कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वाकया 24 दिसंबर 2023 का है। कोसीकलां इलाके में रहने वाली 17 साल की किशोरी स्कूल जाने के लिए सुबह घर से निकली थी। इसके बाद वह घर नहीं लौटी। परिजनों द्वारा तलाशने पर उसका सुराग नहीं लगा। 28 दिसंबर को किशोरी के भाई को फोन आया। फोन कर्ता ने खुद को शिवकुमार पुत्र मलखान सिंह निवासी छटीकरा, जैंत बताया। फोन कर कहा कि उसकी बहन का अपहरण शादी करने के उद्देश्य से उसने किया है। इस पर परिवार वाले सहम गए। किशोरी के पिता ने शिवकुमार के खिलाफ बेटी का अपहरण करने और दुष्कर्म का मुकदमा कोसीकलां थाने में दर्ज कराया। पुलिस ने शिवकुमार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से किशोरी को बरामद किया। शिवकुमार के माता और पिता की भी नामजदगी मुकदमे में की गई। उन पर किशोरी को अवैध हिरासत में रखने का आरोप लगाय। इधर, किशोरी का मेडिकल परीक्षण हुआ। उसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पुलिस चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी करने वाले एडीजीसी सुभाष चतुर्वेदी ने बताया कि कोर्ट ने शिवकुमार को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। उसके माता-पिता को बरी कर दिया है।
7455095736
Author: Vijay Singhal
50% LikesVS
50% Dislikes
