मथुरा। मकर संक्रांति पर्व देश में बड़े धूमधाम और आस्था से मनाया जाता है। इस पर्व पर आगरा और मथुरा के आसपास के क्षेत्र में पतंगबाजी भी की जाती है। प्रतिवर्ष रेलवे ट्रैक के पास पतंगबाजी करने के चलते कई लोग दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। रेलवे ने इस तरह की दुर्घटना रोकने के लिए एडवाइजरी जारी की है। उत्तर मध्य रेलवे आगरा मंडल के पीआरओ प्रशस्ति श्री वास्तव ने बताया कि वर्तमान में उत्तर मध्य रेलवे आगरा मंडल में लगभग सभी रेल खंडों पर विद्युत कर्षण पर रेल गाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। रेलवे ट्रैक के ऊपर गुजर रही विद्युत तारों में 25 हजार बोल्ट की विद्युत का प्रवाह होता है। इन तारों से पतंग की डोर के संपर्क में आ जाने पर तेज करंट लग सकता है। उत्तर मध्य रेलवे आगरा मंडल ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि पतंग का मांझा विशेषकर धातु युक्त मांझे से विद्युत लाइन में प्रवाह हो रहा करंट डोर के संपर्क में आने से तेजी से फैलता है। जिससे तीव्र गति का झटका लग सकता है। जो कि जानलेवा भी हो सकता है। इसके अलावा पतंगबाजी करते समय ध्यान न दे पाने के कारण ट्रेन की चपेट में आने की भी संभावना रहती है और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। रेलवे प्रशासन ने अपील करते हुए कहा कि पतंगबाजी के लिए रेलवे ट्रैक एवम रेलवे परिसरों से दूर रहें। रेलवे ट्रैक को अनधिकृत स्थानों से पार करना रेल अधिनियम 1989 की धारा 147 के अंतर्गत आता है। जिसके अनुसार दंडनीय अपराध भी हैं। इसके लिए 1000 रूपए जुर्माना आर्थिक दंड या 6 माह का कारावास की सजा हो सकती है। संक्रांति पर्व को देखते हुए रेलवे सुरक्षा बल एवम संरक्षा विभाग द्वारा रेलवे ट्रैक के आसपास अभियान चलाकर लोगों को समझाया जायेगा। इसके बावजूद भी कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ दंडित कार्यवाही की जायेगी।