हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। एडीजे विशेष पॉक्सो एक्ट प्रथम रामराज द्वितीय की अदालत से किशोरी के दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए बृहस्पतिवार को सजा सुनाई। दोषी को आजीवन कारावास व 66 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजन रामवीर यादव ने बताया कि रिफाइनरी थाने में इलाके की एक किशोरी के अपहरण का मुकदमा राहुल उर्फ सरताज निवासी कांशीराम काॅलोनी पर उसकी मां ने मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे के अनुसार किशोरी 2 सितंबर 2017 की रात को घर के बाहर से गायब हुई। काफी तलाश के बाद नहीं मिली। पुलिस ने राहुल उर्फ सरताज को गिरफ्तार किया। किशोरी को बरामद किया। मेडिकल परीक्षण में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। मुकदमे में दुष्कर्म की धारा बढ़ाते हुए पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पेश गवाह और सबूत मजबूती के साथ पेश किए गए। उनके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। जिला जज आशीष गर्ग की अदालत ने अलग-अलग मुकदमों के चार आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज किया है।
डीजीसी अपराध शिवराम सिंह तरकर ने बताया कि सदर थाना क्षेत्र में रहने वाली सीता पति सीटू उर्फ कुणाल से अलग मायके में रहती थी। सीता की संदिग्ध हालत में मौत होने पर मायका पक्ष ने पति के खिलाफ दहेज के लिए प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज कराया था। जेल में निरुद्ध कुणाल ने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत अर्जी दाखिल की थी। वहीं, महावन क्षेत्र में हुए बल्वे के आरोपी इरफान, नदीम व बन्नू ने अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी। उक्त दोनों मामलों में दाखिल अर्जियों को अदालत ने खारिज कर दिया है।
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Author: Vijay Singhal
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