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मथुरा। दो सगी बहनों से छेड़छाड़ में 3 दोषियों को चार-चार वर्ष की कैद

ByVijay Singhal

Jul 22, 2023
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हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। एडीजे विशेष पॉक्सो एक्ट की कोर्ट ने दो सगी बहनों से छेड़खानी के तीन दोषियों को चार-चार साल कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही 1010 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक रामवीर यादव और एडीजीसी भगत सिंह ने बताया कि मामला 2014 का है। पीड़िता के पिता ने थाना हाईवे में चार लोगों को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि उनकी 15 व 17साल की बेटियों के साथ चार लोग छेड़खानी करते थे। इसके चलते बेटियों को घर से निकलना व स्कूल तक जाना दुश्वार हो गया है। पुलिस ने मुकदमे की जांच कर चार्जशीट दाखिल की।

कोर्ट ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर हेमंत उर्फ ईलू पुत्र प्रताप सिंह, दीपू उर्फ रामकिशोर पुत्र हरीशंकर लाल और नीरज पुत्र पप्पू निवासीगण गोपाल नगर, हाईवे को चार-चार साल कैद और 10-10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना राशि में से 80 फीसदी पीड़िता को अदा करने के आदेश दिए हैं।

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Vijay Singhal
Author: Vijay Singhal

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