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बीमा कंपनी पर एक लाख 34 हजार का जुर्माना

ByVijay Singhal

Feb 3, 2025
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हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। टेंपो चोरी हो जाने के बाद बीमा राशि का भुगतना नहीं करने पर जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष ने कंपनी पर 1 लाख 34 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही वाद व्यय और मानसिक उत्पीड़न पर 10 हजार रुपये पीड़ित को बतौर क्षतिपूर्ति दिए जाने के आदेश भी पारित किए हैं। ग्राम भवनपुरा गोवर्धन निवासी ओम प्रकाश का टेंपो 3 अक्तूबर 2019 की रात को 11 बजे चोरी हो गया था। ओम प्रकाश ने इसकी सूचना फोन के माध्यम से इलाका पुलिस को दी थी। पुलिस ने टेंपो चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। पीड़ित ने इसकी शिकायत एसएसपी से की। एसएसपी के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने 10 अक्तूबर 2019 को टेंपो चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस चोरी हुए टेंपों को बरामद नहीं कर सकी और उसने इस मामले में अंतिम रिपोर्ट लगा दी। पुलिस द्वारा लगाई गई अंतिम रिपोर्ट को सीजेएम ने 6 जनवरी 2020 को स्वीकृत कर लिया। टेंपो की बीमा अवधि 15 सितंबर 2019 से 14 सितंबर 2020 तक थी। ओमप्रकाश ने चोरी हुए टेंपो की बीमा राशि के लिए कंपनी पर क्लेम किया। कंपनी ने बीमा राशि नहीं दी। इस पर ओम प्रकाश ने 26 जुलाई 2021 को जिला उपभोक्ता फोरम की अदालत में बीमा कंपनी के खिलाफ वाद दायर किया। फोरम के अध्यक्ष नवनीत कुमार ने 17 जनवरी 2025 को इस पर अपना निर्णय देते हुए बीमा कंपनी को 1 लाख 34 हजार रुपये की बीमा राशि 5 प्रतिशत ब्याज सहित पीड़ित को दिए जाने के आदेश जारी किए। साथ ही फोरम ने पीड़ित को वाद व्यय, मानसिक प्रत्याड़ना के लिए 10 हजार रुपये दिए जाने के आदेश भी जारी किए हैं। फोरम ने बीमा कंपनी को आदेशित किया है कि कंपनी को सभी देयों का भुगतान निर्णय की तारीख से 30 दिन के भीतर करने होंगे।
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Vijay Singhal
Author: Vijay Singhal

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