• Fri. Oct 31st, 2025

बिना लाइसेंस तंबाकू बेचा तो लगेगा जुर्माना, दर्ज होगी रिपोर्ट

ByVijay Singhal

Apr 4, 2023
Spread the love
हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। मथुरा-वृंदावन नगर निगम ने भी तंबाकू विक्रेताओं का पंजीकरण शुरू कर दिया है। यदि बिना लाइसेंस के कोई बिक्री करते मिला तो जुर्माना के साथ संबंधित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। सोमवार को डीएम पुलकित खरे ने तीन विक्रेताओं को लाइसेंस प्रदान किए। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी एवं नगर आयुक्त ने नगर निगम क्षेत्र में तीन तंबाकू लाइसेंस आवेदकों को लाइसेंस प्रदान किए। बताया कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नगर निगम लखनऊ तथा द्वितीय चरण में नगर निगम मथुरा-वृन्दावन द्वारा उक्त लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। नगर आयुक्त अनुनय झा ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में बिना लाइसेंस तंबाकू बेचना प्रतिबंधित होगा। इसके साथ स्कूल एवं काॅलेज से 200 मीटर तक इसकी अनुमति नहीं होगी। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद बिना लाइसेंस के बेचना 22 सितंबर 2022 से प्रतिबंधित है। इसके उल्लंघन पर प्रथम बार में 2000 रुपये का जुर्माना व सामग्री जब्त, दूसरी बार में 5000 तथा तीसरी बार में 5000 जुर्माना, सामग्री जब्त के साथ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।
7455095736
Vijay Singhal
Author: Vijay Singhal

50% LikesVS
50% Dislikes

Leave a Reply

Your email address will not be published.