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पत्नी की दहेज की खातिर हत्या में पति को 10 साल की कैद

ByVijay Singhal

Sep 6, 2024
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हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। दहेज की खातिर आगरा बरौली अहीर की एक महिला की हत्या में पति को 10 साल कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। वहीं, साक्ष्यों के अभाव में जेठ और सास को बरी कर दिया है। एडीजे एफटीसी प्रथम विजय कुमार सिंह की अदालत ने यह निर्णय सुनाया है।
आगरा के थाना मलपुरा के ग्राम बरौली अहीर निवासी घूरेलाल ने अपनी दो बेटियों की शादी फरह क्षेत्र के ग्राम थिरावली निवासी स्वः टीकम सिंह के बेटे सुनील व विपिन के साथ की थी। बड़ी बेटी रोशनी की शादी सुनील कुमार व छोटी बेटी सोनम उर्फ सोना की शादी विपिन के साथ 3 दिसंबर 2017 को की थी। दर्ज मुकदमे के अनुसार शादी के बाद से ही ससुराल वाले सोनम को दहेज की खातिर परेशान करने लगे। कई बार पंचायत भी हुई। मगर, उनमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला। 4 अप्रैल 2018 को ससुराल वालों ने सोनम की हत्या कर दी और बड़ी बेटी रोशनी को बंधक बना लिया। 23 अप्रैल को रोशनी किसी प्रकार ससुराल से भाग कर मायके पहुंची और घटना के बारे में बताया। घूरेलाल ने थाना फरह में बेटी के पति विपिन, जेठ सुनील व सास बबीता के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने विपिन, सुनील व विपिन बबीता को गिरफ्तार कर जेल भेजते हुए जांच की। कोर्ट में चार्जशीट तीनों के खिलाफ दाखिल की गई। एडीजे एफटीसी प्रथम कोर्ट ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर पति विपिन को दहेज की खातिर पत्नी की हत्या करने का दोषी पाते हुए 10 ाल कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जेठ सुनील व सास बबिता को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है।
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Vijay Singhal
Author: Vijay Singhal

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