हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। वर्ष 2011 में थाना गोविंद नगर क्षेत्र में चांदी व्यवसाई, उसकी पत्नी और मां की हत्या की वारदात में शामिल दो अभियुक्तों को अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत इस मामले में सजा पर निर्णय सुनाएगी। 10 मई 2011 को थाना गोविंद नगर क्षेत्र की गली ठेकनारनौल में चांदी व्यवसाई मुकेश उसकी पत्नी वंदना और मां उर्मिला की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। तीनों के शव घर में पड़े हुए थे, जिसकी जानकारी रिश्तेदारों को बाद मेें हुई। रिश्तेदार राम कुमार अग्रवाल निवासी गली ठठेरान चौक बाजार गोविंद नगर ने इस मामले में गोविंद नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने शानू उर्फ इमरान पुत्र अहसान, इरफान उर्फ भौंदा पुत्र फिरोज निवासी ठेकनारनौल गोविंद नगर को को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बुधवार को एडीजे तृतीय संतोष कुमार तृतीय ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। एडीजीसी भीष्म दत्त सिंह तोमर ने बताया कि अभियुक्त इरफान पहले से ही जेल में था शानू को बुधवार को जेल भेजा गया। एडीजीसी भीष्म दत्त सिंह तोमर ने बताया कि मुकेश के घर में किराएदार के तौर पर पिंटू वर्मा पुत्र महेश चंद तथा राजेश्वरी उर्फ लाडो पत्नी विष्ण कुमार रहते थे। राजेश्वरी के पास अभियुक्तगणों को आना जाना था। मुकेश की मां उर्मिला ने इसका विरोध किया। इसके बाद राजेश्वरी ने मुकेश का मकान छोड दिया और उसे धमकी भी दी। इस मामले में राजेश्वरी की भी अदालत में गवाही कराई गई।
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Author: Vijay Singhal
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