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श्रीकृष्ण जन्मस्थान शादी ईदगाह में 28 फरवरी को होगी सुनवाई:13.37 एकड़ जमीन को मुक्त कराने पर होनी थी बहस

ByVijay Singhal

Feb 23, 2023
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हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल ने
मथुरा। श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह मामले में गुरुवार को मथुरा कोर्ट में दो अलग अलग वाद पर सुनवाई होनी थी। कोर्ट में अवकाश के चलते अब सुनवाई के लिए 28 फरवरी की तारीख तय की गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप के रिवीजन वाद पर ADJ 6th कोर्ट फैसला होना था। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष पांडे द्वारा दाखिल वाद पर सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में सुनवाई होनी थी। मगर अब ये सुनवाई टल गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने की कोर्ट से मांग की है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने जिला जज की अदालत में रिवीजन दाखिल किया था। महेंद्र प्रताप सिंह ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत के 7 रूल 11 के तहत दावे की पोषणीयता पर पहले सुनवाई के आदेश के खिलाफ जिला जज की अदालत में रिवीजन दायर किया था। जिला जज ने रिवीजन दावे का वाद एडीजे 6th की अदालत में ट्रांसफर कर दिया था। अदालत में दाखिल किए गए वाद में वादी अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने शाही ईदगाह का सर्वे करने की मांग प्राथमिकता से रखी थी। वहीं प्रतिवादी पक्ष शाही ईदगाह कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड 7 रूल 11 के तहत दावे की पोषणीय पर पहले सुनवाई की मांग कर रहा था। रिवीजन वाद पर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट का 16 फरवरी को आदेश आना था। लेकिन कोर्ट में व्यस्तता के चलते इस मामले में 23 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी थी। कोर्ट इस मामले में यह फैसला सुना सकती कि सर्वे पर पहले सुनवाई हो या फिर केस 7 रूल 11 के तहत सुनने योग्य है या नहीं।वादी अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह का दावा है कि शाही ईदगाह का सर्वे होना जरूरी है। यहां ज्ञान व्यापी की तरह हिंदू स्थापित कला के सबूत मिलेंगे। खुदाई के दौरान बहुत साक्ष्य सामने आएंगे। महेंद्र प्रताप सिंह का दावा है कि यह भूमि उनके आराध्य भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थल का गर्भ गृह है। सबूत सामने न आएं इसके लिए मुस्लिम पक्ष 7 रूल 11 के तहत केस को लटकाना चाहता है। वहीं मुस्लिम पक्ष इस केस को 7 रूल 11 के तहत खारिज कराना चाहता है। श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह मामले में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के आशुतोष पांडे ने जन्मभूमि की जमीन मुक्त कराने के लिए कोर्ट में वाद दाखिल किया था। वाद संख्या 12/ 2023 में आशुतोष पांडे ने कोर्ट से मांग की है कि 13.37 एकड़ भूमि पूरी श्री कृष्ण जन्मस्थान की है जिसमें करीब 2.37 एकड़ पर शाही ईदगाह बनी है जिसे हटाकर श्री कृष्ण जन्मस्थान की भूमि को मुक्त कराया जाए। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने कोर्ट में दाखिल वाद में शाही ईदगाह के सर्वे की भी मांग की हुई है। इसके अलावा श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के लोगों ने शाही ईदगाह में बिजली चोरी का मामला भी अदालत के समक्ष रखा था। जिसके बाद बिजली विभाग ने कार्यवाही करते हुए शाही ईदगाह में कटिया डालकर बिजली चोरी होती हुई पकड़ी थी। वहीं मुस्लिम पक्ष कोर्ट से पहले सीपीसी के तहत 7 रूल 11 के तहत वाद के मेंटेबल और नॉन मेंटेबल पर सुनवाई किए जाने की मांग कर रहा है।
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Vijay Singhal
Author: Vijay Singhal

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