हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा 23 सितंबर 2026। उप कृषि निदेशक आवेश कुमार सिंह ने अवगत कराया है कि फसल अवशेष / पराली को जलाये जाने से रोकने हेतु जनपद के समस्त ग्राम प्रधानों को अर्द्ध शासकीय पत्र जारी कर पराली को जलाये जाने से रोकने के सम्बन्ध में जागरूक किया जा रहा है। विकास खण्ड स्तरीय समिति, तहसील स्तरीय समिति एवं तहसील स्तरीय सचल दस्ता तथा जनपद स्तरीय मॉनीटरिंग सेल का गठन करा दिया गया है। फसल अवशेष प्रबन्धन हेतु जारी शासनादेश में विहित विभाग यथा-कृषि, राजस्व, पंचायती राज, ग्राम्य विकास, खाद्य एवं रसद विभाग, नगर विकास विभाग, पशुपालन, शिक्षा, पुलिस आदि को आवटिंत कार्य के सम्बन्ध में निर्देशित कर दिया गया है। समस्त कम्बाइन हार्वेस्टर के मालिकों को पत्र जारी कर बिना एस०एम०एस० लगाये धान कटाई को प्रतिबन्धित किया गया है। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के अनुसार फसल अवशेष जलाया जाना एक दण्डनीय अपराध है। राजस्व विभाग के आदेश संख्या-1618/1-9-2017-रा0-9, दिनांक 13.11.2017 द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति की वसूली इसमें 02 एकड से कम क्षेत्र के लिए रू0 5000/-, 02 से 05 एकड क्षेत्र के लिए रू0 10000/-, और 05 एकड से अधिक क्षेत्र के लिए रू० 30000/- तक तथा एवं धारा-26 के अन्तर्गत उल्लंघन की पुनरावृत्ति होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध अर्थदण्ड इत्यादि की कार्यवाही के प्रावधानों की भी व्यवस्था है।
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पराली को जलाये जाने से रोकने हेतु जनपद के समस्त ग्राम प्रधानों को अर्द्ध शासकीय पत्र जारी
