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अवैध रूप से की जा रही गैस रिफलिंग में बड़ी कार्रवाई, 18 गैस सिलेंडर बरामद

ByVijay Singhal

Feb 8, 2026
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हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। बंगाली कोलोनी में अवैध रूप से की जा रही गैस रिफलिंग के दौरान एक गैस सिलेंडर में आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पूर्ति विभाग ने कार्रवाई करते हुए 18 गैस सिलेंडर बरामद किए हैं। डीएम को कार्रवाई से अवगत कराया गया है। बंगाली कॉलोनी बिरला मन्दिर के पास स्थित एक मकान में गैस सिलेण्डरों से गैस की रिफलिंग के समय एक सिलेण्डर में आग लग गयी। आग लगने से आसपास अफरा-तफरी मच गई। लोगों की भीड़ लग गई। इसी बीच किसी ने जिला पूर्ति अधिकारी संजीव कुमार सिंह को इस घटनाक्रम की सूचना दी। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए डीएसओ ने निर्देश दिए। डीएसओ स्वयं फूल सिंह यादव क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक मुख्यालय शान्तिस्वरूप, लिपिक संजय कुमार व हर्षित शर्मा को साथ लेकर मौके पर पहुंचे और छापा मारा। छापे के दौरान मौके पर टीकम सिंह सैनी पुत्र केसर सिंह व मनीष सैनी पुत्र टीकम सिंह सैनी निवासी कंकोर टीला रेलवे लाइन के पास बंगाली कॉलोनी मिले। गैस सिलेण्डरों के सम्बन्ध में पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि वे आस्था गैस एजेन्सी के हॉकर हैं। टीकम सिंह से गैस सिलेण्डरों के सम्बन्ध में सम्बन्धित गैस एजेन्सी की रिफिल किये जाने हेतु पर्ची मांगी गयी तो उनके द्वारा मौके पर कोई भी अभिलेख नहीं दिखा सका। मौके पर 18 गैस सिलेंडर बरामद हुए, जिनमें चार भरे हुए घरेलू गैस सिलेंडर भी हैं। पांच घरेलू सिलेंडर पांच किग्रा के मिले। एक कॉमार्शियल सिलेंडर भरा हुआ मिला। एक बंसुरी (गैस भरने वाली) मिली। टीकम सिंह व मनीष सैनी द्वारा अवैध रूप से गैस सिलेण्डरों का स्टॉक करना एवं घरेलू गैस सिलेण्डरों से कॉमर्शियल गैस सिलेण्डर बनाना व पांच किग्रा वाले गैस सिलेण्डर में रिफलिंग करना गलत है। टीम ने गैस सिलेण्डरों को कब्जे में लेकर दीप गैस सर्विस के प्रबन्धक वसीम कुरैशी की सुपुर्दगी में दे दिए। वहीं इससे पूर्व आग की सूचना पर फायर बिग्रेड की टीम पहुंची और आग बुझाई। कार्रवाई के बारे में डीएम को अवगत कराया गया है।  संजीव कुमार सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया, अवैध गैस रिफलिंग का मामला पकड़ में आया है। इस दौरान गैस सिलेंडर में आग लग गई थी। घरेलू गैस सिलेंडर से कॉमार्शियल गैस सिलेंडर भरे जा रहे थे। 18 सिलेंडर बरामद किए गए हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
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Vijay Singhal
Author: Vijay Singhal

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