हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। थाना फरह के अंतर्गत खेत से गन्ना तोड़ने को लेकर किशोर की सिर कुचलकर और फांसी लगा कर हत्या करने वाले दो सगे भाइयों को एडीजे-6 नीलम ढाका की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। किशोर का शव फरह थाना क्षेत्र की झील के पास पड़ा मिला था। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता हेमेंद्र भारद्वाज द्वारा की गई। फरह थाना क्षेत्र के ग्राम पींगरी निवासी सुनील कुमार पुत्र श्यामलाल व उसका छोटा भाई 17 वर्षीय सचिन उर्फ तिलका ने 2 मई 2020 को अपने खेत पर दोपहर 2 बजे तक भूसा ढोया था। इसके बाद सचिन साइकिल पर सवार होकर अपने भाई से यह कह कर निकला की वह केसरिया के खेत पर गन्ना लेने जा रहा है। सुनील ने उसे गन्ना लेने जाने के लिए मना करते हुए सीधे घर जाने के लिए कहा था। शाम को सुनील जब घर पहुंचा तो पता चला कि सचिन घर नहीं आया है। इसके बाद वह अन्य परिजनों और ग्रामीणों के साथ छोटे भाई की तलाश में जुट गया। देर शाम को सचिन का शव ग्राम जलाल के निकट झील के निकट पड़ा मिला था। उसके सिर पर ईट से कुचले जाने के निशान थे, साथ ही उसके गले में फांसी का फंदा कसा हुआ था। सुनील ने इसकी सूचना फरह पुलिस को दी। सुनील ने ग्राम जलाल निवासी केसरिया व राजवीर पुत्रगण नत्थी उर्फ नक्की के खिलाफ भाई की हत्या कर शव को झील के पास डाल दिए जाने की रिपोर्ट फरह थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे की सुनवाई एडीजे-6 नीलम ढाका की अदालत में हुई। एडीजीसी हेमेंद्र भारद्वाज ने बताया कि अदालत ने केसरिया व राजवीर को सचिन की हत्या कर शव छिपाने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 22-22 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। दोनों अभियुक्त जमानत पर थे। निर्णय सुनाए जाने के बाद अदालत ने दोनों का सजाई वारंट बना उन्हें सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया। एडीजीसी ने बताया कि सचिन की हत्या खेत से गन्ना तोड़ने को लेकर की गई थी।
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Author: Vijay Singhal
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